स्नातक तीन वर्षीय , स्नातक चार वर्षीय एवं परास्नातक एक वर्षीय,परास्नातक द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु सामान्य दिशा निर्देश के संबंध में